जींद, 18 अगस्त । जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा कि अदालत ने जानलेवा हमला करने के जुर्म में एक व्यक्ति को सात साल का कारावास तथा बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव नचारखेड़ा निवासी धर्मपाल ने तीन अप्रैल 2021 को उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके घर गृह कलेश के कारण उनके घर में आपसी कहासुनी चल रही थी। उसी दौरान पड़ोसी बलजीत को लगा कि वह उसके साथ गाली गलौज कर रहा है। जिसके चलते बलजीत उसके घर में घुस आया और धर्मपाल पर हमला कर दिया। जिसमें धर्मपाल को गंभीर चोटें आई।
परिजनों द्वारा घायल धर्मपाल को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में लाया गया था। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया था। उचाना थाना पुलिस ने धर्मपाल की शिकायत पर बलजीत के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए हमलावर धर्मपाल को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत मे विचाराधीन था। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने बलजीत को जानलेवा हमला करने के जुर्म मे सात साल का कारावास तथा बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।