बेच रहे थे अमानक पनीर, खोया और दूध , 15 खाद्य कारोबारियों पर लगा 5.10 लाख रुपये का जुर्माना

औरैया, 30 सितंबर (हि. स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में जिलाधिकारी बृजेश कुमार के निर्देश पर पूर्व में लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट में अवमानक और मिथ्याछाप पाए गए नमूनों से संबंधित मामलों में परिवाद तैयार कर अपर जिला मजिस्ट्रेट/न्याय निर्णयन अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।

न्यायालय ने मामलों में संज्ञान लेते हुए 15 खाद्य कारोबारियों पर कुल 5.10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।

सुभाष चौराहा स्थित रमाकांत स्वीट हाउस पर अवमानक पनीर बेचने पर 25 हजार, ब्लॉक गेट स्थित बालाजी स्वीट हाउस पर अवमानक खोया बेचने पर 35 हजार, नरायनपुर के एमके ट्रेडर्स पर अवमानक सरसों का तेल बेचने पर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

बाबरपुर के सत्यप्रकाश पर अवमानक पनीर व छैना बेचने पर क्रमश: 35 व 40 हजार, फूलमती मंदिर के निकट राजीव कुमार पर अवमानक खोया बेचने पर 25 हजार तथा कसहा के अखिलेश कुमार पर अवमानक पनीर व छैना बेचने पर क्रमश: 40 व 45 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। कुआं गांव के कमल सिंह की खोया भट्ठी पर 50 हजार, सीखू बिधूना की कौशकी आइसक्रीम पर अवमानक आइसक्रीम बेचने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

बाबरपुर के दीपक स्वीट हाउस पर मिथ्याछाप बर्फी के लिए 30 हजार, कानपुर रोड स्थित न्यू देहली जूस सेंटर पर अवमानक मौसम्मी जूस के लिए 35 हजार, दुग्ध विक्रेता कन्हैया कुमार पर अवमानक गाय के दूध के लिए 25 हजार तथा बिधूना के मां पूर्णांगिरी मिष्ठान एवं नमकीन भंडार पर नियमों के उल्लंघन में दूध बर्फी बेचने पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। दयालपुर स्थित गणपति दूध डेयरी पर अवमानक मिश्रित दूध बेचने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

सहायक आयुक्त खाद्य-द्वितीय सुनील कुमार ने खाद्य कारोबारियों से आगामी त्योहारों के मद्देनजर ताजे एवं शुद्ध खाद्य पदार्थों का ही निर्माण व विक्रय करने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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