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ट्रैफिक नियम तोड़ने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा- सॉरी, 21000 रुपये का लगा जुर्माना.

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा- सॉरी, 21000 रुपये का लगा जुर्माना.

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने यातायात नियम तोड़ने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस से माफी मांगी है। दिल्ली भाजपा इकाई के पूर्व प्रमुख तिवारी को पहले बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते देखा गया था।

दिल्ली के सांसद भारत के 75 वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए हर घर तिरंगा नामक एक अभियान में भाग ले रहे थे। वह रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल पर सवार थे। उनके साथ ही अन्य लोग भी थे जिन्होंने हेलमेट पहन रखी थी। तिवारी को हेलमेट नहीं पहनने के लिए खेद व्यक्त करना पड़ा, लेकिन तब जब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नेताजी पर 21,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगी। उन्होंने लिखा, “आज हेलमेट नहीं पहनने के लिए बहुत खेद है। @dtptraffic मैं चालान का भुगतान करूंगा। इस फोटो में वाहन की स्पष्ट नंबर प्लेट दिखाई दे रही है और स्थान लाल किला था। आप सब से निवेदन है कि बिना हेल्मेट टू-व्हीलर नही चलाएं।

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सुरक्षित तरीके से ड्राइव करें परिवार और दोस्तों को आपकी जरूरत है।” दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तिवारी को 21,000 रुपये का चालान क्यों जारी किया, इसका कारण सिर्फ सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन नहीं है। रॉयल एनफील्ड तिवारी जिस सवारी की सवारी कर रही थी, उसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी थी। बाइक का वैध प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (पीयूसी) भी नहीं था। ट्रैफिक नियमों के इन तीनों उल्लंघनों को तिवारी के चालान में जोड़ा गया था।

दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने कहा, “हमने हेलमेट, लाइसेंस, प्रदूषण और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उल्लंघन के लिए ड्राइवर का चालान किया है, चालान की राशि 21,000 रुपये है।” प्रदूषण प्रमाण पत्र और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर मोटरसाइकिल के मालिक के खिलाफ 20,000 रुपये का एक और चालान जारी किया गया था।

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दिल्ली में ट्रैफिक जुर्माना की नई दरें पिछले साल जनवरी से लागू की गई हैं। स्टॉप लाइन का उल्लंघन करने पर 500 रुपये जबकि बिना पीयूसी के गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना है। इसके अलावा, लाल बत्ती पार करने पर 1000 रुपये का जुर्माना और गति सीमा को तोड़ने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।

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