जहांगीरपुरी हिंसा के बाद अवैध निर्माण तोड़नेसुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर रोक तो लगा दी है, लेकिन एमसीडी का बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है. कोर्ट के आदेश के एक घंटे बाद भी एमसीडी के अधिकारी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहे हैं. एमसीडी कमिश्नर का कहना है कि अभी हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मिला है. आदेश मिलने तक हम कार्रवाई जारी रखेंगे.
वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानकारी देने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता वृंदा करात जहांगीरपुरी पहुंची हैं. उन्होंने कहा,
सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 10:45 पर अतिक्रमण विरोधी अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था. जो बुलडोजर यहां कानून की धज्जियां उड़ा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है मैं उसे रोकने यहां आई हूं. सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं. यूपी, एमपी समेत देश के अन्य हिस्सों में हिंसा के बाद लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की गई है. इसके अलावा दूसरी याचिका दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है. दूसरी याचिका जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा आपराधिक घटनाओं में शामिल व्यक्तियों के घरों को गिराने के खिलाफ दायर की गई है.