जींद : जानलेवा हमला करने के दोषियों को पांच-पांच कारावास की सजा

जींद, 13 अगस्त । जानलेवा हमला करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने दो लोगों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोनों दोषियों को सात-सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सीता श्याम कालोनी निवासी राजकुमार ने 23 अक्टूबर 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह सफीदों सब्जी मंडी स्थित अपनी आढ़त की दुकान के सामने बिजली की तार ठीक करवा रहा था। इसी दौरान क्रेन लगाने को लेकर उसकी सुमित, निखिल से कहासुनी हो गई। जिस पर तीनों ने मिलकर उस पर व उसके परिजनों पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में राजकुमार को गंभीर चोटें व गुलशन तथा रवि को भी चोटें लगी थी।

पुलिस ने राजकुमार की शिकायत पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। गुरूवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने जानलेवा हमला करने के मामले में सुमित व निखिल को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष की कैद व सात-सात हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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