हमीरपुर, 31 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्लीपर बस खरीदने के नाम पर आठ लाख रुपये की धोखाधड़ी करने और रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने शनिवार को न्यायालय के आदेश पर दो लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
कस्बे के फरसौलियाना मोहल्ला निवासी मोहम्मद हलीम ने बताया कि वह बस ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं। उन्होंने फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी विजय पाल से दो सितंबर 2024 को स्लीपर बस 14 लाख रुपये में खरीदी थी। इसके लिए नोटरी के माध्यम से अनुबंध किया गया था। आरोप है कि विजय पाल ने बस की फाइनेंस की किस्तें जमा करने के लिए छह लाख रुपये की मांग की और सेटलमेंट कराने के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का भरोसा दिया। पांच अक्टूबर 2026 को उसने राजस्थान निवासी अनिल यादव और मौदहा के अमान की मौजूदगी में राठ में विजय पाल को छह लाख रुपये दिए थे। इसके बाद बस चलाने पर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने बस पकड़ ली। पीड़ित का आरोप है कि विजय पाल ने बस का सेटलमेंट नहीं कराया था और अब बस वापस मांग रहा है। रुपये मांगने पर लौटाने से इंकार करने के साथ झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी।
पीड़ित ने बताया कि उसने कोतवाली में शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र दिया। कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली। कोतवाल अनूप सिंह ने शनिवार को शाम बताया कि न्यायालय के आदेश पर बस मालिक विजय पाल और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।