दिल्ली सरकार: नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी
दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, यह संरक्षण उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि का रिकॉर्ड है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश में निर्दिष्ट किया गया है।
दिल्ली के गृह विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, यदि इन मामलों में किसी को गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है तो उनकी शीघ्र समीक्षा कर रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इन विरोध-प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई आगे की प्रतिकूल कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है तथा इस विषय को भविष्य में किसी अतिरिक्त कार्यवाही के बिना समाप्त माना जाएगा। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है।
दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। Curtesy AIR