मुंबई सेशंस कोर्ट ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. कोर्ट ने जमानत देते हुए राणा दंपत्ति के सामने कई शर्तें रखी हैं. कोर्ट ने कहा कि दोनों ने दोबारा ऐसा किया तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी. कोर्ट ने कहा कि नवनीत और रवि इस मुद्दे पर मीडिया से बात नहीं कर सकते और किसी गवाह को प्रभावित करते है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो भी उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी.
इसके अलावा पुलिस जब पूछताछ के लिए बुलाएगी तो उन्हें 24 घंटे के अंदर हाजिर होना होगा.अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने 23 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी, हालांकि राणा दंपत्ति ने बाद में हनुमान चालीसा पाठ करने की योजना को रद्द कर दिया था. शिवसेना के कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने राणा के आवास के आगे विरोध प्रदर्शन किया था.
अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई सेशंस कोर्ट ने जमानत दे दी है. हनुमान चालीसा विवाद को लेकर जेल में बंद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत याचिका पर मुंबई सेशंस कोर्ट में 2 मई को सुनवाई हुई थी, लेकिन अदालत पूरा ऑर्डर नहीं लिखवा सकी थी. इस कारण फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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