एक अप्रैल यानी आज के दिन से राजधानी दिल्ली में लेन में वाहन नहीं चलाने वाले बस चालकों पर शिकंजा कसेगा। जो बस चालक निर्धारित लेन में वाहन नहीं चलाएंगे उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नियम का बार-बार उल्लंघन करने पर वह अपना ड्राइविंग लाइसेंस गंवा सकते हैं, साथ ही ऐसे चालकों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा भी चलाया जा सकता है।
राजधानी दिल्ली में शुक्रवार से बसों और माल ढुलाई करने वाले वाहनों को तयशुदा लेन में अपनी गाड़ी चलानी होगी. फिलहाल 15 दिन के लिए इस श्रेणी के वाहनों पर यह नियम अनिवार्य होगा. इसके बाद सभी प्रकार के वाहनों पर यह नियम लागू किया जाएगा। डीटीसी और क्लस्टर बसें स्टॉप पर बनाए गए बॉक्स के अंदर ही रुकेंगे, नियम की अनदेखी करने पर बस चालकों पर कार्रवाई होगी।
15 प्रमुख सड़कों पर लागू होगा नियम
आज से दिल्ली की सड़कों पर लागू हो रहे नियम से सड़क पर चलने वाले अन्य वाहन चालक भी सुरक्षित तरीके से सफर कर पाएंगे।नए नियम के तहत फर्स्ट फेज में चिन्हित की गई 15 प्रमुख सड़कों पर इसे लागू किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें इन जगहों पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक तैनात रहकर नियम का पालन करवाएंगी।
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