केजरीवाल को राहत नहीं, 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

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दिल्ली की एक अदालत ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास उनकी तीन दिन की हिरासत आज समाप्त हो गई। 26 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए आम आदमी पार्टी प्रमुख की हिरासत की मांग करने वाली एजेंसी की अर्जी पर तीन दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। उस दिन पहले सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था, जब उन्हें अवकाश न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष पेश किया गया था। संबंधित घटनाक्रम में, आप सुप्रीमो ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत पर रिहाई पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम स्थगन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस ले ली थी। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि धन शोधन मामले में सीएम केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दिए जाने के नवीनतम निर्णय के मद्देनजर शीर्ष अदालत के समक्ष एक नई याचिका दायर की जाएगी।

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