उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज को सामान्य वर्ग में प्रवेश के लिए साक्षात्कार आयोजित करने के कॉलेज के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
एक कानून के छात्र द्वारा दायर याचिका में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से कॉलेज में प्रवेश की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता डीयू में कानून की छात्रा कोनिका पोद्दार के अनुसार साक्षात्कार आयोजित करने से भेदभाव और हेरफेर होगा क्योंकि चयन पैनल की व्यक्तिपरक संतुष्टि के अनुसार अंक दिए जाएंगे।
डीयू की नई प्रवेश नीति में कहा गया है कि सेंट स्टीफंस कॉलेज जैसे अल्पसंख्यक कॉलेज सीयूईटी के माध्यम से अनारक्षित श्रेणियों में प्रवेश ले सकते हैं, जबकि आरक्षित श्रेणियों में प्रवेश साक्षात्कार के लिए 15 प्रतिशत और सीयूईटी को 85 प्रतिशत के आधार पर किया जा सकता है।
डीयू ने सेंट स्टीफंस कॉलेज को अपनी प्रवेश प्रक्रिया को विश्वविद्यालय की नीति के साथ संरेखित करने के लिए कहा है कि सीयूईटी सभी आवेदकों को एक समान अवसर प्रदान करेगा। प्रवेश प्रक्रिया को लेकर विश्वविद्यालय और कॉलेज आमने-सामने हैं। कॉलेज ने पहले कहा था कि वह सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए सीयूईटी स्कोर को 85 प्रतिशत और फिजिकल इंटरव्यू को 15 प्रतिशत वेटेज देगा