- नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पाण्डेय ने कहा कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी. अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी. मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी. इस आदेश का उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना है.उन्होंने आगे कहा कि सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है. 3 मई के बाद अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.
बता दें कि लाउडस्पीकर विवाद को लेकर आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री और डीजीपी ने बैठक की. जिसमें फैसला लिया गया कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए अब अनुमति लेनी होगी. बिना इजाजत लाउडस्पीकर लगाने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा.
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