नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) में बुधवार को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव को लेकर जमकर हंगामा रहा . इस दौरान पार्षदों के बीच मारपीट और धक्का-मुक्की की घटना हुई . सदन में पार्षदों के द्वारा बोतलें भी फेंकी गईं.
कुछ अहम जानकारियां
दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव के करीब 75 दिनों के बाद मेयर चुनाव में AAP की शैली ओबेरॉय को दिल्ली MCD की मेयर की ज़िम्मेदारी मिल गयी है। शैली ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को 116 के मुक़ाबले 150 से हरा दिया.और दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी कमाल बागड़ी को हराकर आप के आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर बने. इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में जमकर हंगामा हुआ.
स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में हंगामे को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि जब तक स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो जाता, हम MCD सदन में बैठे रहेंगे. मेयर और MCD के अधिकारी एक बार फिर से उठकर चले गए .
आम आदमी पार्टी AAP के सांसद ने कहा, ‘जब तक चुनाव नहीं हो जाता, हमारा एक-एक पार्षद सदन में रहेगा. हम लोगों ने इनकी बहुत ज्यादती देखी है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन जब तक नहीं होता , तीनों चुनाव नहीं होने तक हम डटे रहेंगे . 3 दिन, 4 दिन हफ्ता, 10 दिन जितना रुकना होगा, रुकेंगे.
संजय सिंह ने कहा- ‘भाजपाइयों ने 15 सालों में जो दिल्ली को कूड़ाघर बना दिया . और आज जब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली की दो करोड़ जनता ने बीजेपी पर झाड़ू फेर दिया. लेकिन ये लोग जनता के आदेश को मानते ही कहाँ हैं ? .
उन्होंने कहा, “हम सुप्रीम कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा कि तीनों चुनाव अलग-अलग होंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर MCD मेयर चुनाव करवा रही हैं, लेकिन ये हमलावर हो रहे हैं ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा . ये गुंडा पार्टी है, एक महिला कैसे मेयर बन गई , ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है. ये दृश्य जब लोगों के सामने जाएगा तो भाजपा वाले मुंह नहीं दिखा पाएंगे.”
दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा है कि बीजेपी ने AAP पार्षदों द्वारा फोन ले जाकर वोट डालने का विरोध किया. आम आदमी पार्टी के पार्षद फोन से किसे अपना वोट दिखाना चाहते थे? ऐसे 50 मतों को निरस्त किया जाए और फिर से मतदान करवाई जाए.
आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा कि मेयर पर हमले की घटना की शिकायत हम पुलिस में करेंगे.दिल्ली नगर निगम में लगातार हंगामे के बीच बीजेपी पार्षद स्टेज पर चढ़ गए और मेयर को घेर लिया.
वोटिंग के दौरान शोर-शराबा होने पर मेयर ने कहा कृपया सब शांति से बैठिए वरना बाहर कर दिया जाएगा. बीजेपी लगातार नारेबाजी करती रही. बीजेपी पार्षदों ने नारेबाजी की ‘गुंडागर्दी बंद करो.’ इसके बाद बीजेपी पार्षद वेल में आ गए.
स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव के लिए जब वोटिंग हो रही थी तो बीजेपी ने इस बात पर आपत्ति जताई कि पार्षदों को वोटिंग के दौरान मोबाइल फोन क्यों ले जाने दिया जा रहा?
बीजेपी के लगातार हंगामे के बाद मेयर ने उनकी यह मांग मान ली है कि वोटिंग के दौरान मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी. इसके बाद हंगामा बंद हुआ और बीजेपी पार्षद अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए. हालांकि, इसके बाद भी हंगामा हुआ और सदन को आठ बार स्थगित करना पड़ा. हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही एक बार फिर रुक गई है.
चुनाव संपन्न होने के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा , “गुंडे हार गये, जनता जीत गयी। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी का मेयर बनने पर सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई और दिल्ली की जनता का तहे दिल से एक बार फिर से आभार।”
दिल्ली नगर निगम में क्या क्या हुआ?
*4 दिसंबर, 2022 दिल्ली नगर निगम की 250 सीटों पर आम चुनाव हुआ-7 दिसंबर को परिणाम में आप को बहुमत मिला। आप को 134, भाजपा को 104 और तीन निर्दलीयों के साथ कांग्रेस को नौ सीटें मिलीं
*6 जनवरी 2023 को निगम सदन की बैठक हुई जो कि पीठासीन अधिकारी की शपथ के बाद आप-भाजपा पार्षदों के हंगामे के चलते स्थगित हो गई
*24 जनवरी को फिर से बैठक हुई। इसमें पार्षदों का शपथग्रहण हुआ, लेकिन फिर हंगामे के चलते बैठक स्थगित हो गई
*26 जनवरी को आप ने महापौर चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की
*30 जनवरी को महापौर चुनाव के लिए निगम ने 10 फरवरी का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा। दिल्ली सरकार की ओर से 3, 4 और 6 फरवरी का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा गया
*1 फरवरी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महापौर चुनाव के लिए छह फरवरी की तारीख निर्धारित की
*3 फरवरी सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को आम आदमी पार्टी ने वापस लिया
*6 फरवरी को महापौर चुनाव को लेकर तीसरी बैठक आयोजित हुई, लेकिन हंगामे के कारण बैठक को फिर स्थगित कर दिया गया
*6 फरवरी को महापौर चुनाव कराने को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की
*8 फरवरी को महापौर चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार, निगम और पीठासीन अधिकारी से जवाब मांगा
*9 फरवरी को दिल्ली नगर निगम के प्रस्ताव पर 16 फरवरी को चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उपराज्यपाल को भेज दिया है।
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