जींद : आम्र्स लाइसेंस व रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों की ठगी

जींद, 18 अक्टूबर । शहर थाना नरवाना पुलिस ने ज्योतिषी को आम्र्स लाइसेंस तथा उसके भाई को रेलवे में नौकरी लगवाने को झांसा देकर चार लाख 33 हजार रुपये ठगने पर तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायकर्ता ने पहले पुलिस को शिकायत दी थी लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नही की। अब पुलिस ने अदालत के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

माडल टाउन नरवाना निवासी लोकेश शर्मा ने अदालत में याचिका दायर कहा था कि वह मंदिर में पुजारी के साथ ज्योतिषी का कार्य भी करता है। उसके पास ज्योतिष कार्य तथा पूजा अर्चना के लिए गांव मनोहरपुर निवासी रोहित, अक्षय, सुनील, विकास अक्सर आते-जाते रहे हैं। रोहित ने उसे कुछ मंत्रियों तथा अधिकारियों के साथ फोटो दिखाए और उनसे अच्छे रिश्त बताए। जिसके चलते वह आरोपित के प्रभाव में आ गया। उसने रोहित से अपना आम्र्स लाइसेंस बनवाने के लिए कहा। डेढ़ लाख रुपये में मामला तय हो गया। जिसके बाद उसने रोहित से अपने भाई को नौकरी लगवाने की बात कही।

रोहित ने रेलवे में नौकरी लगवाने के लिए सात लाख रुपये की डिमांड की। नौकरी के लिए आधी राशि पहले तथा आधी राशि बाद में देने के लिए कहा। उसने आरोपितों को आम्र्स लाइसेंस तथा भाई को नौकरी लगवाने के लिए चार लाख 33 हजार रुपये अलग-अलग समय में दिए। रेलवे की नौकरी के उसके भाई का फार्म भी भरा। उसने भाई के दस्तावेज भी आरोपितों को दे दिए। कुछ दिनों के बाद आरोपित ने कहा कि उसका जम्मू से आम्र्स लाइसेंस बन गया है। जल्द आ जाएगा। बावजूद इसके न तो उसका आम्र्स लाइसेंस मिला और न ही उसका भाई नौकरी लगा। जिसके बाद उसने आरोपित से रुपये वापस मांगे तो उन्होंने राशि देने से मना कर दिया और झूठे मुकद्में में फंसाने की धमकी दी।

जिसकी शिकायत मई 2025 में उसने पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ कोई कार्रवाई नही की। अदालत ने याचिका पर संज्ञान लेने पुलिस शहर थाना को आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे। रविवार को जानकारी देते हुए शहर थाना नरवाना के जांच अधिकारी सतपाल ने बताया कि पुलिस ने लोकेश की शिकायत पर आरोपित गांव मनोहरपुर निवासी रोहित, अक्षय, सुनील, विकास के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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