फतेहाबाद में तेजाबी हमले के दाेषी काे 10 साल का कठोर कारावास

फतेहाबाद, 20 अगस्त । फतेहाबाद की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवेंदु जैन की अदालत ने एसिड अटैक के एक गंभीर मामले में आरोपी राम सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष की कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल एवं सहायक जिला न्यायवादी सुरेंद्र सिंह ने प्रभावी पैरवी की। गुरूवार को जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि यह मामला थाना शहर टोहाना में दर्ज हुआ था। घटना 21 जुलाई 2023 की रात की है। पीड़ित अपने घर के आंगन में चारपाई पर सो रहा था। इसी दौरान आरोपी राम सिंह रंजिश के तहत घर के खुले गेट पर आया और शराब के नशे में सेलर से लाई तेजाब से भरी कांच की बोतल पीड़ित पर फेंक कर फरार हो गया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसकी रंजिश पीड़ित के परिवार के एक सदस्य से थी। वह उस व्यक्ति को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन उसकी जगह उसका बेटा चारपाई पर सो रहा था और तेजाब का शिकार बन गया। तेजाब की बोतल टूटने से पीड़ित के माथे, छाती, दाहिनी कमर और कंधे पर गंभीर जलने की चोटें आईं। मेडिकल जांच में चेहरे , छाती तथा बांह पर जलने के निशान दर्ज किए गए।

पुलिस ने 30 जुलाई 2023 को आरोपी राम सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर घटनास्थल और तेजाब उठाने वाली जगह के मेमो तैयार किए गए तथा टूटी बोतल के टुकड़े पुलिस कब्जे में लिए गए। पुलिस ने 26 अक्टूबर 2023 को धारा 326-B के तहत चालान पेश किया था। ट्रायल के दौरान जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने प्रभावी पैरवी करते हुए चार्ज को संशोधित करवाकर धारा 326-A भा.द.स. में परिवर्तित करवाया और अपराध की गंभीरता को देखते हुए सख्त सजा की मांग की। अदालत ने पीड़ित की गवाही, चिकित्सकीय साक्ष्यों और घटनास्थल से मिले सबूतों को अहम मानते हुए माना कि आरोपी ने जानबूझकर यह वारदात अंजाम दी थी। अभियोजन के साक्ष्यों में कोई विरोधाभास न पाए जाने पर अदालत ने आरोपी राम सिंह को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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