जयपुर, 11 अगस्त । राजस्थान हाईकोर्ट ने उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2025 में शारीरिक दक्षता टेस्ट में असफल हुए अभ्यर्थियों के मामले में आरपीएससी व भर्ती प्रक्रिया से जुडे अफसरों से जवाब मांगते हुए आरपीएससी को उनके टेस्ट के दिन की वीडियोग्राफी पेश करने के लिए कहा है। वहीं मामले की आगामी सुनवाई 18 अगस्त को रखी है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश योगिता कुमारी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता का सीआरपीएफ सेंटर, अजमेर में शारीरिक दक्षता टेस्ट हुआ था। इस दौरान लगातार बारिश के कारण मैदान व रनिंग ट्रैक खराब हो गया था और वहां पर पानी भरने से फिसलन बढ़ गई थी। फिसलन में दौड़ और कूद के दौरान अभ्यर्थी को परेशानी हुई और चोट भी लगी। याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में भर्ती एजेंसी को प्रतिवेदन भी दिया, लेकिन उसका निस्तारण नहीं किया गया। इसलिए उसे शारीरिक दक्षता टेस्ट देने के लिए एक और मौका दिया जाए। जिस पर अदालत ने राज्य सरकार व आरपीएससी से जवाब मांगते हुए कहा है कि वे अभ्यर्थियों के मामले में टेस्ट वाले दिन की वीडियोग्राफी पेश करें।