
आप जानते हैं पार्टी सिंबल को लेकर कैसे फैसला करता है चुनाव आयोग ?
आज़ाद भारतीय राजनीती के इतिहास में किसी भी राजनितिक पार्टी का सबसे हाई-प्रोफाइल विभाजन 1964 में सीपीआई का हुआ था। एक अलग समूह ने दिसंबर 1964 में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) से संपर्क किया और सीपीआई (मार्क्सवादी) के रूप में मान्यता मांगी। उन्होंने चुनाव आयोग के पास आंध्र प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल के उन सांसदों और विधायकों की सूची सौंपी, जिन्होंने उनका समर्थन कर रहे थे।
ECI के एक महत्वपूर्ण फैसले ने शुक्रवार को महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी। पिछले साल शिवसेना में हुए विभाजन से पार्टी के दो गुटों में बंटने के बाद आयोग ने नाम और चुनाव चिह्न पर अधिकार को लेकर अपना फैसला सुना दिया। एकनाथ शिंदे खेमा के पास आधिकारिक नाम शिवसेना और पार्टी का चुनाव चिह्न ‘धनुष और तीर’ बरकरार रहेगा। जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट के पास अंतरिम नाम शिवसेना यूबीटी और चुनाव चिन्ह जलता हुआ मशाल रहेगा।
चुनाव चिन्ह के विषय में आयोग कैसे तय करता है ?

राजनीतिक दल में विभाजन के सवाल पर, सिंबल ऑर्डर, 1968 के पैरा 15 में कहा गया है: “जब आयोग संतुष्ट हो जाता है कि एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंद्वी वर्ग या समूह हैं, जिनमें से प्रत्येक खुद को वास्तविक पार्टी होने का दावा करता है.
इसके बाद आयोग मामले के सभी उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को समझने और उनके प्रतिनिधियों को सुनने के बाद तय करता है कि उनमें से ऐसा एक प्रतिद्वंद्वी वर्ग या समूह या ऐसा कोई भी प्रतिद्वंद्वी वर्ग या समूह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है और आयोग का निर्णय ऐसे सभी प्रतिद्वंद्वी वर्गों या समूहों पर बाध्यकारी होगा।”
आयोग द्वारा सिंबल ऑर्डर को लेकर 1968 के तहत लिया फैसला
राजनीतिक दल में विभाजन के सवाल पर, विधायिका के बाहर सिंबल ऑर्डर के मामले में , 1968 के पैरा 15 में कहा गया था , “जब आयोग संतुष्ट हो जाता है … कि एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंद्वी वर्ग या समूह हैं, जिनमें से प्रत्येक दावा करता है वह पक्ष आयोग, मामले के सभी उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और (उनके) प्रतिनिधियों को सुनने के बाद … यह तय कर सकता है कि एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी वर्ग या समूह या ऐसा कोई प्रतिद्वंद्वी वर्ग या समूह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है और निर्णय आयोग ऐसे सभी प्रतिद्वंद्वी वर्गों या समूहों पर बाध्यकारी होगा “।
बतादे कि 1968 में सबसे पहले कांग्रेस के विभाजन में लागू हुआ था यह नियम
1968 के आदेश के तहत पहला मामला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का तय हुआ था।और 1969 में यह किसी भी सियासी पर्त्य का पहला विभाजन था। पुराने नेता के कामराज, नीलम संजीव रेड्डी, एस निजलिंगप्पा, और अतुल्य घोष, जिन्हें सिंडिकेट के रूप में जाना जाता है, ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया, और पार्टी निजलिंगप्पा के नेतृत्व वाली “पुरानी” कांग्रेस (ओ) और इंदिरा के नेतृत्व में “नई” कांग्रेस (जे) में विभाजित हो गई। “पुरानी” कांग्रेस यानी कांग्रेस-ओ (Congress – O) के पास जुए को ढोने वाले बैलों की जोड़ी का पार्टी चिन्ह बरकरार रहा, जबकि इंदिरा गांधी वाले गुट कांग्रेस-जे (Congress-J) को उसके बछड़े के साथ गाय का प्रतीक दिया गया।
सिंबल विवाद को सुलझाने के लिए बहुमत के परीक्षण के अलावा कोई दूसरा रास्ता है?
अब तक ऐसे लगभग सभी विवादों में पार्टी के प्रतिनिधियों/पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के स्पष्ट बहुमत ने एक गुट का समर्थन किया है। शिवसेना के मामले में पार्टी के अधिकतर निर्वाचित प्रतिनिधि शिंदे के पक्ष में चले गए। जब भी चुनाव आयोग पार्टी संगठन के भीतर (पदाधिकारियों की सूची के विवादों के कारण) समर्थन के आधार पर प्रतिद्वंद्वी समूहों की ताकत का परीक्षण नहीं कर सका, उसने केवल निर्वाचित सांसदों और विधायकों के बीच बहुमत का परीक्षण करने की कोशिश की है।
यदि मूल पार्टी का चुनाव चिह्न नहीं मिलता?
याद दिला दें कि पहली बार कांग्रेस में विभाजन के मामले में, चुनाव आयोग ने कांग्रेस (ओ) और टूटे हुए गुट, जिसके अध्यक्ष जगजीवन राम थे, दोनों को मान्यता दी। कांग्रेस (ओ) की कुछ राज्यों में पर्याप्त मौजूदगी थी और सिंबल आदेश के पैरा 6 और 7 के तहत पार्टियों की मान्यता के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करती थी।
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