सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अवमानना मामले में चार महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। माल्या को संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए 2017 में अदालत के आदेशों की अवहेलना का दोषी माना गया था।

भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने अदालत की अवमानना के मामले में माल्या को चार महीने की जेल और दो हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है. जस्टिस यू यू ललित की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है. इससे पहले 10 मार्च को अदालत ने माल्या की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर को 4 हफ्ते में चुकाने के लिए भी कहा है। अगर माल्या ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। माल्या को संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए 2017 में अदालत के आदेशों की अवहेलना का दोषी माना गया था। कोर्ट के इस फैसले पर माल्या की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि न्यायपालिका की महिमा और मर्यादा को बरकरार रखने के लिए माल्या को पर्याप्त सजा देनी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, माल्या के बार-बार गैर हाजिर रहने से कोर्ट काफी नाराज था। कई बैंकों के हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार कारोबारी विजय माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में रह रहा है।