[t4b-ticker]
[]
Home » News » National News » CJI ने महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने से स्पीकर को रोका
CJI ने महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने से स्पीकर को रोका

CJI ने महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने से स्पीकर को रोका

महाराष्ट्र में सियासी संकट बाद सुप्रीम कोर्ट में टीम शिंदे और उद्धव खेमे द्वारा दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई. विधायकों की अयोग्यता को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए CJI एनवी रमन्ना ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर फिलहाल स्पीकर फैसला नहीं लेंगे.

सीजेआई की टिप्पणी के बाद उद्धव खेमे की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी, कि 39 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून के बदले 11 जुलाई को कहने को कहा था. पर ये आज भी नहीं हुआ. सीजेआई ने कहा कि स्पीकर को सूचित करें कि विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन या सुनवाई अभी न करें. कोर्ट में फैसला आने तक इसे स्थगित रखा जाए.

READ ALSO  ED ने अदालत को सूचित किया कि केंद्रीय एजेंसी अगले सुनवाई के दिन तक कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं करेगी.

इधर, गवर्नर की ओर से तुषार मेहता ने दलील रखी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया कि वो स्पीकर को इस बाबत जानकारी दे देंगे. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों गुटों के विधायकों पर अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक लगायी है.

READ ALSO  Lock Upp: Kangana Ranaut invites Dhaakad’s team, releases new trailer

महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत ने अदालत  में जवाब दाखिल किया. कहा कि 3 जुलाई को राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है. अब उन्हें अयोग्यता का मसला देखना है. ऐसे में डिप्टी स्पीकर की तरफ से भेजे नोटिस को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका का अदालत निपटारा कर दे और नए स्पीकर को अयोग्यता पर फैसला करने दें.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ten + three =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Scroll To Top
error

Enjoy our portal? Please spread the word :)