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US Abortion Law: कोर्ट ने रद्द किया गर्भपात का संवैधानिक अधिकार

US Abortion Law: कोर्ट ने रद्द किया गर्भपात का संवैधानिक अधिकार

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को कानूनी तौर पर मंजूरी देने वाले पांच दशक पुराने फैसले को पलट दिया है। इसी के साथ अमेरिका में गर्भपात का 50 साल पुराना संवैधानिक संरक्षण समाप्त हो गया है। अब महिलाओं के गर्भपात के हक को लेकर अमेरिका के सभी राज्य अपने-अपने अलग नियम बनाएंगे।

अमेरिका में 1973 के रो वी वेड के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का ड्राफ्ट लीक होने पर अमेरिका में पहले भी बवाल हो चुका है। खुद लीक ड्राफ्ट पर राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा था कि ये महिला का मौलिक अधिकार है कि वह तय कर सके कि वह अपने गर्भ का क्या करे।

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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान गर्भपात का अधिकार प्रदान नहीं करता है। उन्होंने यह भी बताया कि गर्भपात को विनियमित करने का अधिकार लोगों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस कर दिया गया है। बहुमत से लिए गए फैसले को सुनाते हुए न्यायमूर्ति सैमुअल अलिटो ने कहा, “गर्भपात एक गहरा नैतिक मुद्दा प्रस्तुत करता है, जिस पर अमेरिकी तीव्र परस्पर विरोधी विचार रखते हैं। संविधान प्रत्येक राज्य के नागरिकों को गर्भपात को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने से प्रतिबंधित नहीं करता है।

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अमेरिका में गर्भपात एक नियमित और सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रिया है, जिसका उपयोग हर चार में से एक महिला करती है। साल 2021 में किये गए एक सर्वेक्षण में 80 प्रतिशत अमेरिकियों ने सभी या ज्यादातर मामलों में गर्भपात का समर्थन किया था। इसके अलावा 60 प्रतिशत लोगों ने रो बनाम वेड मामले में दिये गए फैसले की हिमायत की थी।

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