PM मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है.

ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाकिया जाफरी की ओर से दाखिल की गई थी । सुप्रीम कोर्ट ने जांच में SIT की जांच रिपोर्ट को सही माना है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी की याचिका को सुनवाई के योग्य नहीं माना है।

जाकिया जाफरी पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं।सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने जाकिया जाफरी की याचिका पर यह फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 7 महीने पहले 9 दिसंबर 2021 को जाकिया जाफरी की याचिका पर मैराथन सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और आज इस पर अपना फैसला सुनाया है।

मजिस्ट्रेट ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 63 लोगों को दंगों की साज़िश रचने के आरोप से मुक्त करने वाली SIT की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। वहीं गुजरात हाई कोर्ट भी इस फैसले को सही करार दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जकिया जाफरी की याचिका में मेरिट नहीं है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.