ज्ञानवापी मस्जिद केस : जहां शिवलिंग मिला, उस क्षेत्र को सील किया जाए, वाराणसी कोर्ट का आदेश.

Date:

यूपी के वाराणसी जिले के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के तीसरे दिन अंदर शिवलिंग का दावा हिंदू पक्ष से किया गया है. जिसके बाद वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग मिलने की जगह को सील करने का आदेश दिया. 

वाराणसी कोर्ट के मुताबिक, हिन्दू पक्ष ने दावा किया है कि 16 मई को मस्जिद परिसर के शिवलिंग पाया गया है. हिन्दू पक्ष ने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए सीआरपीएफ कमाण्डेंट को आदेशित किया जाए कि वहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दें. मात्र 20 मुसलमानों को ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए और उन्हें वजू करने से भी तत्काल रोक दिया जाए.हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कोर्ट से अपील की थी कि वाराणसी के जिलाधिकारी को आदेशित किया जाए कि शिवलिंग मिलने की जगह पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दें.

हिन्दू पक्ष के वकील ने यह भी कहा कि परिसर में जहां शिवलिंग मिला है उसे संरक्षित किया जाना अति आवश्यक है. हिन्दू पक्ष के निवेदन पर कोर्ट ने प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए आदेश जारी किया कि जिस जगह पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस स्थान को वाराणसी के डीएम तुरंत प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित कर दें.साथ ही कोर्ट ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ के कमाण्डेंट के लिए आदेश जारी किया कि जिस स्थान को सील किया गया है, उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें. ये आधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी होगी.

हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि सर्वे के दौरान कुंए के अंदर शिवलिंग मिला है. जिसके बाद अब वह शिवलिंग की प्रोटेक्शन लेने सिविल कोर्ट जा रहे हैं. जिसके बाद सर्वे टीम में शामिल हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने तुरंत वाराणसी कोर्ट में एप्लीकेशन दी. इसमें कोर्ट को बताया गया कि वहां पर शिवलिंग मिला है. साथ ही सीआरपीएफ कमांडेंट को उस जगह को सील करने का आदेश देने की मांग की गई. जिसके बाद सीनियर डिविजन के जज रवि कुमार दिवाकर ने तुरंत डीएम को उस जगह को सील करने का आदेश दिया है. साथ ही पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमाण्डेंट को व्यक्तिगत रुप से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाब करे के निर्देश दिया गए.

दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 

इस मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच दोपहर बाद सुनवाई करेगी. जिसमें मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई होगी.ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मस्जिद प्रकरण को लेकर कोर्ट सूत्रों के अनुसार, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कोर्ट में याचिका दी है कि मस्जिद में मिली शिवलिंग वाली जगह को सील किया जाए. यह याचिका वाराणसी के कोर्ट में दी गई है. कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है.

कोर्ट ने जिस जगह वजू किया जाता है उस जगह मिले शिवलिंग और जगह को तत्काल सील करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट सूत्रों के अनुसार, जिला जज ने इस जगह को सील करने का आदेश दिया है. दावे के अनुसार, तालाब का पानी निकालने पर शिवलिंग मिला है. अब शिवलिंग वाली जगह की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को दी गई है.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

नीट पेपर लीक: गिरफ़्तार महिला प्रोफ़ेसर कौन?

नीट पेपर लीक: गिरफ़्तार महिला प्रोफ़ेसर कौन हैं, नेशनल...

ये वक़्त की पुकार है….

ये वक़्त की पुकार है बेकल उत्साही  चलो कि पहले...

NHRC Takes Cognizance of Maternal Deaths in Hospital

Press Release NHRC Takes Cognizance of Maternal Deaths in Hospital,...

अस्पताल में प्रसूताओ की मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संज्ञान

अस्पताल में प्रसूताओ की मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग...