ज्ञानवापी मस्जिद केस : किसी को नमाज़ पढ़ने से न रोका जाए और शिवलिंग के क्षेत्र को सुरक्षित ऱखा जाए

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उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में बड़ा दावा प्रकाश में आया है। वकील विष्णु जैन की ओर से कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक ,मस्जिद के भीतर वजूखाने के अंदर शिवलिंग मिला है। वकील ने इस स्थान को सील करने की कोर्ट से मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने वाराणसी जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि मस्जिद के जिस वजूखाने के अंदर शिवलिंग मिला है, उसे सील कर दिया जाए और जिला प्रशासन उसे अपनी सुरक्षा में ले ले.

इसके साथ ही मुस्लिमों के प्रार्थना करने या धार्मिक गतिविधि के लिए प्रवेश को रोका ना जाए. सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की अदालत सील करने के आदेश को शिवलिंग क्षेत्र सुरक्षित करने तक सीमित किया. वाराणसी की कोर्ट की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं लगाई गई है. कोर्ट ने कहा कि हम सोचते हैं कि ये बैलेंस आदेश है.सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया है. हिंदू पक्ष के जिन याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी हुआ है, उनमें राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक शामिल हैं. इसके अलावा यूपी सरकार, बनारस के डीएम, पुलिस कमिश्नर और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के बोर्ड के सभी ट्रस्टी को नोटिस जारी किया गया है. मामले की सुनवाई 19 मई को होगी.

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