2000 नोट के वापसी का सरकारी ऐलान 2016 के नोट बंदी के ज़माने की याद दिलाता है . जिसको सोच कर भी रूह कापने लगती है. जिसमे सेकड़ो लोगो ने अपनी ही गाढ़ी कमाई को निकालने या डालने में अपनी जान जान गवां दी थी
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2,000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की शुक्रवार को घोषणा कर दी है। हालांकि इस मूल्य के नोट बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक जमा या बदले जा सकेंगे। आरबीआई ने शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2,000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे।
इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से 2,000 रुपये का नोट देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है। अब इन नोट का क्या होगा। जिनके पास 2000 का नोट है वे लोग क्या करें। कब तक बैंक में ये नोट जमा होंगे। क्या कोई चार्ज भी देना होगा? जानें 2000 के नोट बैन से जुड़े सभी सवालों के जवाब:
2,000 रुपये मूल्य के बैंक नोट वापस क्यों लिए जा रहे हैं?
नवंबर 2016 में 2,000 रुपये के नोटों की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद था कि 500 और 1000 रुपये के नोटों को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था में करंसी की जरूरत को तेजी से पूरा किया जा सके। उस मकसद के पूरा होने और पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्य के नोटों की उपलब्धता के साथ 2018-19 में 2,000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी।
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2,000 रुपये मूल्य के ज्यादातर नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। इन नोटों का अनुमानित जीवन काल 4-5 साल ही था। यह भी देखा गया कि इस मूल्य के नोटों का आमतौर पर लेन-देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। जनता की करंसी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक की ‘क्लीन नोट नीति’ के मुताबिक, यह निर्णय लिया गया है कि 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस ले लिया जाए।
क्लीन नोट नीति क्या है?
यह जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए RBI की ओर से अपनाई गई नीति है।
2,000 रुपये के नोटों की कानूनी स्थिति क्या है?
2,000 रुपये के बैंकनोट अपनी कानूनी वैधता को बनाए रखेंगे।
क्या सामान्य लेनदेन के लिए 2,000 रुपये के नोट का इस्तेमाल किया जा सकता है?
हां। जनता अपने लेनदेन के लिए 2000 रुपये के नोटों का उपयोग जारी रख सकती है। उन्हें भुगतान में प्राप्त भी कर सकती है। हालांकि, उन्हें 30 सितंबर, 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने और/या बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
जनता अपने पास रखे 2,000 रुपये के नोटों का क्या करे?
जनता अपने पास मौजूद 2,000 रुपये के नोटों को जमा करने और/या बदलने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क कर सकती है। खातों में जमा करने और 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा 30 सितंबर, 2023 तक सभी बैंकों में उपलब्ध होगी। एक्सचेंज की सुविधा 30 सितंबर, 2023 तक आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपलब्ध होगी, जिनके पास इश्यू डिपार्टमेंट हैं।
क्या बैंक खाते में 2,000 रुपये के नोट जमा करने की कोई सीमा है?
बिना किसी प्रतिबंध के बैंक खातों में जमा किया जा सकता है, बशर्ते यह केवाईसी के मौजूदा नियमों और अन्य लागू जरूरतों के मुताबिक हो।
क्या 2,000 रुपये के बैंक नोटों एक्सचेंज की राशि पर कोई लिमिट है?
जनता एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक 2,000 रुपये के नोटों का एक्सचेंज कर सकती है।

क्या 2,000 रुपये के नोटों को बिजनेस कॉरेस्पांडेंट के माध्यम से बदला जा सकता है?
हां, 2,000 रुपये के नोटों का एक्सचेंज एक खाताधारक के लिए प्रतिदिन 4,000 रुपये की सीमा तक बिजनेस कॉरेपॉन्डेंट के माध्यम से किया जा सकता है।
किस तारीख से एक्सचेंज की सुविधा मिलेगी?
बैंकों को तैयारी की व्यवस्था करने के लिए समय देने के लिए, जनता से अनुरोध किया गया है कि वे एक्सचेंज सुविधा का लाभ उठाने के लिए 23 मई, 2023 से बैंक शाखाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करें।
क्या बैंक की शाखाओं से 2000 के नोटों को बदलने के लिए बैंक का ग्राहक होना आवश्यक है?
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नहीं। एक गैर-खाताधारक भी किसी भी बैंक शाखा में एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक 2,000 रुपये के नोट बदल सकता है।
अगर किसी को कारोबार या अन्य मकसद के लिए₹20,000 से अधिक नकद की आवश्यकता है तो क्या होगा?
खातों में जमा बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है। 2,000 रुपये के नोटों को बैंक खातों में जमा किया जा सकता है और उसके बाद इन जमाओं के हिसाब से नकदी की जरूरत के मुताबिक निकाला जा सकता है।
क्या एक्सचेंज सुविधा के लिए कोई चार्ज देना होगा?
नहीं। एक्सचेंज सुविधा मुफ्त दी जाएगी।
क्या वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि के लिए एक्सचेंज और जमा करने की विशेष व्यवस्था होगी?
बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे 2,000 रुपये के नोटों को बदलने/जमा करने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि की असुविधा को कम करने के लिए व्यवस्था करें।
अगर कोई 2,000 रुपये के बैंक नोट तुरंत जमा/बदल नहीं सकता है तो क्या होगा?
पूरी प्रक्रिया को जनता के लिए सुविधाजनक बनाने की खातिर 2,000 रुपये के नोटों को जमा करने और/या बदलने के लिए चार महीने से अधिक की अवधि दी गई है इसलिए जनता को इस समय के भीतर इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सलाह दी गई है।
अगर कोई बैंक 2,000 रुपये के बैंकनोट को बदलने/स्वीकार करने/जमा करने से मना कर दे तो क्या होगा?
शिकायतकर्ता/पीड़ित ग्राहक पहले संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं। यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है या यदि शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो शिकायतकर्ता रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के तहत cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कर सकता है।