नई दिल्ली: दिल्ली के जान लेवा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अब दिल्ली सरकार के न्यायालय ने भी संज्ञान लेकर कई बड़े फैसले सुनाये हैं .सबसे पहले कोर्ट ने दीपावली पर पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई थी,हालांकि इसके बाद पटाखा विक्रेता और उत्पादकों ने ऐतराज़ जताया किन्तु सेहत को कारोबार पर तरजीह देते हुए कोर्ट ने ये फैसले लिए . अब डीज़ल जेनरेटरों पर बह मार्च 2018 तक केलिए रोक लगाई गयी है इसके अलावा राज्य सरकार ने ध्वनि प्रदूषण के लिए कई नियम लागू किए गए हैं.
बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार से एजेंसी तक सब हरकत में हैं. दिल्ली सरकार ने ध्वनि प्रदूषण पर जुर्माना लगाया है. बदरपुर पावर प्लांट भी बंद किया गया है. वहीं जल्द ही, दिल्ली के 17 इलाकों की जगह 37 इलाकों का प्रदूषण स्तर ऑनलाइन होगा.


