संभल, 01 अक्टूबर । उत्त्तर प्रदेश के जनपद संभल के सदर तहसील क्षेत्र में स्थित शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मामले में आरोपित मुल्ला अफरोज के विरुद्ध दर्ज अपराध प्रकरण में गुरुवार काे सुनवाई होनी थी लेकिन उनके अधिवक्ता के उपस्थित न होने के कारण न्यायालय ने इस मामले में 5 अक्टूबर की तारीख नियत कर दी है ।
डीजीसी राहुल दीक्षित ने बताया कि गुरुवार काे मुकदमा अपराध संख्या 340 सन 2024 में 313 की कार्रवाई में मुल्ला अफ़रोज़ और गुलाम के विरुद्ध सुनवाई होनी थी, लेकिन जो है मुल्ला अफरोज के वकील ने एक स्थगन इस बात का दिया कि मैं आवश्यक किसी कार्य से मुरादाबाद किसी केस में पैरवी में जा रहा हूं, इसलिए सुनवाई की अगली नियत कर दी जाए। इसी आधार पर जनपद न्यायाधीश ने अंतिम अवसर देते हुए और इस केस में 5 अक्टूबर नियुक्त कर दी। इसकी विवेचना रजनीश कुमार ने की और इसमें विवेचक के भी बयान हो गए हैं । इसमें गवाही हमारी तरफ से पूर्ण हो गई है ।

