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माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता फीस पर 18 फीसदी जीएसटी अनिवार्य

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प्रयागराज, 22 अगस्त । उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त एवं संबद्ध विद्यालयों तथा नवीन मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं के लिए मान्यता शुल्क पर अब 18 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान अनिवार्य होगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था एक अप्रैल 2026 से ऑनलाइन पोर्टल पर नवीन मान्यता अथवा संबद्धता के लिए किए जा रहे आवेदनों पर लागू होगी। यह जानकारी शनिवार को परिषद के सचिव भगवती सिंह ने दी।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की ओर से जारी निर्देशों तथा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत मान्यता, संबद्धता शुल्क पर 18 फीसदी जीएसटी देय है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और नियमों के अनुपालन के लिए परिषद की मान्यता प्रक्रिया में इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

सचिव के अनुसार, एक अप्रैल 2026 से जिन संस्थाओं ने नवीन मान्यता या संबद्धता के लिए आवेदन किया है अथवा आवेदन कर रहे हैं, उन्हें निर्धारित मान्यता शुल्क के अतिरिक्त 18 प्रतिशत जीएसटी की धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। जीएसटी जमा होने के बाद ही मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि भविष्य में मान्यता के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले सभी आवेदनों के साथ भी निर्धारित मान्यता शुल्क पर 18 फीसदी जीएसटी अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। बिना जीएसटी भुगतान के प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें अग्रसारित अथवा संस्तुत नहीं किया जाएगा। परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि मान्यता शुल्क जमा करने के बाद 18 फीसदी जीएसटी की अलग धनराशि निर्धारित खाते में जमा करनी होगी। जीएसटी की राशि जमा करने के बाद उसकी रसीद या चालान की प्रमाणित प्रति ऑनलाइन आवेदन के समय पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में भी इसकी प्रति उपलब्ध करानी होगी।

माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव भगवती सिंह ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जनपदों के संबंधित विद्यालयों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों और नवीन मान्यता के इच्छुक आवेदकों को इस व्यवस्था की तत्काल जानकारी दें। उन्होंने निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। परिषद की ओर से क्षेत्रीय कार्यालयों और संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि मान्यता एवं संबद्धता की प्रक्रिया में जीएसटी संबंधी नई व्यवस्था का प्रभावी ढंग से पालन कराया जा सके।

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