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चेक बाउंस मामले में दाेषी को एक वर्ष का कारावास, 12 लाख रुपये अर्थदंड

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हाथरस, 18 अगस्त । न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादाबाद ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी राकेश सिंह को दोषी पाते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 12 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने यह आदेश मंगलवार को सुनाया।

भूपेन्द्र कुमार पुत्र देव कुमार निवासी बहादुरपुर भूप तहसील व थाना सादाबाद जिला हाथरस ने परिवाद संख्या 920/2022, थाना सादाबाद, जनपद हाथरस में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध चेक संख्या 059448 दिनांक 21 अक्टूबर 2022, जिसकी धनराशि 7,72,605 रुपये थी, के संबंध में मामला प्रस्तुत किया गया था।

न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद नेपाल सिंह ने फैसला सुनाया। न्यायालय से जारी आदेश में अर्थदंड की कुल धनराशि 12 लाख रुपये में से 11.70 लाख रुपये की राशि परिवादी को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त परिवादी को परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से प्रतिकर प्राप्त होने तक चेक की धनराशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने का भी अधिकार होगा। अर्थदंड की शेष 30 हजार रुपये की धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में देय होगी।

न्यायालय ने आदेश में यह भी कहा है कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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