नई दिल्ली, 07 अगस्त । राऊज एवेन्यू कोर्ट के पेपर लीक मामले की सुनवाई करनेवाली फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुक्रवार काे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर दलीलें रखी। स्पेशल जज अजय गुप्ता ने संज्ञान लेने पर अगली सुनवाई 10 अगस्त को करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने सीबीआई के वकील वीके पाठक और अर्जुन आनंद की दलीलें सुनी। सीबीआई की ओर से कहा गया कि इस मामले में 12 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके तुरंत बाद 72 अफसरों और 8 साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से जांच शुरु की गई। सीबीआई ने महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और दूसरे राज्यों के 92 स्थानों पर छापे मारे। इस मामले में पहली गिरफ्तारी 13 मई को की गई थी।
सीबीआई ने 13 लोगों को आरोपित बनाया है, जिनमें यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार हैं। ये सभी आरोपित अभी न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने इन सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 315(5), 318(4), 61(2), 238, 303(2), भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) और 13(1)(ए) और पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट की धारा 10, धारा 3, 4, 5 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज की है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई को नीट पेपर लीक मामले की तेजी से सुनवाई के लिए राऊज एवेन्यू कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आदेश दिया था।

