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केंद्र ने पेट्रोल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स किया जीरो, डीजल और एटीएफ पर ड्यूटी बढ़ाई

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नई दिल्ली, 31 अक्टूबर । केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर विंडफॉल गेन्स टैक्स को बढ़ा दिया। वहीं, पेट्रोल पर इस ड्यूटी को घटाकर शून्य कर दिया है। यह बदलाव 31 अक्टूबर से शुरू होने वाली 15 दिनों की अवधि के लिए लागू होंगे।

वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जारी अधिसूचना में कहा कि शुल्क में बदलाव 31 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस पखवाड़े एटीएफ के निर्यात के लिए विंडफॉल शुल्क 10.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। वहीं, डीजल के निर्यात पर सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर के साथ ही विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दर 8.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर अब 11.5 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी।

मंत्रालय ने कहा कि अगले पखवाड़े के लिए पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क को 2.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है। इसके अलावा मंत्रालय ने यह भी कहा कि घरेलू खपत के लिए बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर भी मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच ईंधन की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए अप्रत्याशित लाभ कर लगाया गया था।

उल्लेखनीय है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने 27 मार्च को डीजल और एटीएफ पर निर्यात शुल्क लगाया था। हर पखवाड़े इसमें संशोधन किया जाता है। वहीं, बाद में 16 मई से पेट्रोल के निर्यात पर भी कर लगाया गया था।

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