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दिल्ली के सीएम केजरीवाल को नहीं मिलेगा छुटकारा, कोर्ट ने खारिज की केस को डिस्चार्ज करने की याचिका.

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को मुकदमे से छुटकारा नहीं मिल सका है। उन पर विचाराधीन आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मुकदमे को डिस्चार्ज करने की याचिका एमपी/एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने खारिज कर दी है।

अरविन्द केजरीवाल पर साल 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुसाफिरखाना के औरंगाबाद में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस और भाजपा पर अमर्यादित टिप्पणी के आरोप में जनप्रतिनिधित्व कानून और आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट ने उनकी व्यक्तिगत हाजिरी पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद वे बीती फरवरी में कोर्ट में हाजिर हुए।औरंगाबाद में दिए भाषण को उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19 के हवाले से सही बताते हुए किसी तरह से कानून का उल्लंघन न करने की बात कही थी। जिसके आधार पर मुकदमे से छोड़ने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने प्राथमिक तौर पर यह अवधारित नहीं किया और उनकी अर्जी खारिज कर दी।

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